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New Delhi : टेरर फंडिंग मामले में आसिया अंद्राबी और उसके दो सहयोगी दोषी करार

New Delhi: Asia Andrabi and two associates convicted in terror funding case

नई दिल्ली : (New Delhi) पटियाला हाउस कोर्ट के स्पेशल जज चंदर जीत सिंह (Special Judge Chander Jeet Singh) ने आतंकवादी संगठन दुख्तरान-ए-मिल्लत की नेता आसिया अंद्राबी (Asia Andrabi, leader of the terrorist organization Dukhtaran-e-Millat) और उसके दो सहयोगियों को टेरर फंडिंग का दोषी करार दिया है।

कोर्ट ने आसिया अंद्राबी के अलावा उसके जिन दो सहयोगियों को दोषी ठहराया है, उनमें सोफी फहमीदा और नाहिदा नसरीन (Fahmida and Nahida Nasreen) हैं। कोर्ट ने तीनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 121, 121ए, 124ए, 153ए. 153बी और 505 के अलावा यूएपीए की धारा 18,20 और 39 के तहत दोषी करार दिया।इन पर देशद्रोह और जम्मू-कश्मीर में घृणा फैलाने वाले भाषण देने के लिए अप्रैल 2020 में एक मामला दर्ज किया गया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (National Investigation Agency) (NIA) ने अप्रैल 2018 में इनके साथ-साथ इनके संगठन के खिलाफ मामला दर्ज किया था। दुख्तरान-ए-मिल्लत गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम , 1967 के तहत एक प्रतिबंधित संगठन है।

कोर्ट ने 6 दिसंबर 2018 को तीनों आरोपितों के खिलाफ दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। एनआईए का आरोप है कि तीनों विदेशों से मदद के लिए अभियान चला रहे थे। वे देश की संप्रभूता और एकता को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। दुख्तरान-ए-मिल्लत ने 23 मार्च 2018 को पाकिस्तान दिवस के रुप में मनाया था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आसिया अंद्राबी (Asia Andrabi) ने कहा था कि धर्म, विश्वास और पैगंबर से प्रेम के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप के सभी मुसलमान पाकिस्तानी हैं। इस दौरान पाकिस्तान का राष्ट्रगान भी गाया गया था।

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