नदिया : (Nadia) जिले के हांसखाली में वर्ष 2022 में हुई एक नाबालिग लड़की के सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले (gang-rape and murder case) में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। मंगलवार को रानाघाट अदालत ने इस बहुचर्चित मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने सोहेल गयाली, प्रभाकर पोद्दार और रंजीत मल्लिक को दोषी ठहराते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके अलावा, उस समय के पंचायत सदस्य समरेंद्र गयाल को इस मामले में पांच साल की सजा दी गई है।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022 में नदिया जिले के हांसखाली इलाके में एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। इस जघन्य घटना ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत के निर्देश पर सीबीआई ने जांच की थी। करीब तीन साल बाद आए इस फैसले से पीड़िता के परिवार को कुछ हद तक न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। सजा की घोषणा होते ही अदालत परिसर में पीड़िता के परिजन भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े।


