नई दिल्ली : (New Delhi) दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने इंडिगो की फ्लाइट रद्द होने के चलते लाखों यात्रियों को हुई परेशानी के मामले पर 10 दिसंबर को सुनवाई करने को तैयार हो गया है। साेमवार काे एक वकील ने चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय (bench headed by Chief Justice DK Upadhya) की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष इस मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की तब कोर्ट ने इस पर बुधवार यानि 10 दिसंबर को सुनवाई करने का आदेश दिया।
चीफ जस्टिस के समक्ष मेंशन करने वाले वकील ने कहा कि एयरपोर्ट पर काफी यात्री फंसे हुए हैं। एयरपोर्ट की स्थिति काफी अमानवीय है। यात्रियों को रिफंड का कोई सिस्टम (no refund system) नहीं है। उन्होंने कोर्ट से मांग की कि कोर्ट इंडिगो को दिशा-निर्देश जारी करे कि वो परेशान यात्रियों की मदद करे। तब कोर्ट ने कहा कि इसमें केंद्र सरकार ने कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं, तब वकील ने कहा कि हां। उसके बाद कोर्ट ने इस मामले पर 10 दिसंबर को सुनवाई करने का आदेश दिया।
आज ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में भी उठाया गया लेकिन वहां इस याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया गया। एक वकील ने इस मामले को चीफ जस्टिस सूर्यकांत के समक्ष मेंशन करते हुए इस मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि भारत सरकार ने पहले ही इस मामले का संज्ञान ले लिया है। समय पर कार्रवाई की गई है। सरकार को संभालने दीजिए। इस मामले में तत्काल सुनवाई की जरूरत नहीं है। बता दें कि इंडिगो के इस संकट का आज सातवां दिन है। एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी का माहौल है और यात्री परेशान हैं।



