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New Delhi : यूनिफाइड पेंशन स्कीम चुनने की आखिरी तारीख है 30 नवंबर : वित्त मंत्रालय

नई दिल्‍ली : (New Delhi) केंद्र सरकार के योग्य एनपीएस कर्मचारियों और पहले रिटायर हो चुके लोगों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Central Government employees and those who have retired from the NPS) (यूपीएस) का विकल्प चुनने की अंतिम तारीख 30 नवंबर है। पहले यह तारीख 30 सितंबर तय की गई थी, लेकिन दो महीने की अतिरिक्त राहत दी गई है।

वित्त मंत्रालय के मुताबिक अब जो कर्मचारी पुरानी एनपीएस को छोड़कर यूपीएस में आना चाहते हैं, उनके पास सिर्फ एक हफ्ता बचा ही है। अगर 30 नवंबर तक ऑप्शन नहीं चुना तो आप एनपीएस में ही रहेंगे। नोडल ऑफिस सभी रिक्वेस्ट को तय प्रोसेस के हिसाब से प्रोसेस करेंगे। यूपीएस के तहत मुख्य फायदों में स्विच ऑप्शन, टैक्स छूट, इस्तीफा और कम्पलसरी रिटायरमेंट बेनिफिट्स और भी बहुत कुछ शामिल हैं। एनपीएस के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी एलिजिबल एम्प्लॉई और पहले रिटायर हो चुके लोगों से कहा गया है कि वे इन बेनिफिट्स का फायदा उठाने के लिए अपनी यूपीएस रिक्वेस्ट समय पर जमा करें।

उल्‍लेखनीय है कि यूपीएस चुनने के बाद कर्मचारियों को बाद में एनपीएस पर वापस जाने की सुविधा मिलती है, अगर वे चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वित मंत्रालय ने इस साल जनवरी में एक अधिसूचना संख्‍या F. No. FX-1/3/2024-PR डेट 24 जनवरी, 2025 के जरिए योग्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यूपीएस को अधिसूचित किया था।

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