पासपोर्ट निलंबन और काठमांडू से बाहर जाने के लिए अंतरिम आदेश देने से इनकार
काठमांडू : (Kathmandu) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व गृहमंत्री रमेश लेखक को राहत (former Prime Minister KP Sharma Oli and former Home Minister Ramesh Lekhak) नहीं मिली है। कोर्ट ने पासपोर्ट निलंबन और सरकार की अनुमति के बिना काठमांडू से बाहर जाने पर रोक लगाने के फैसले के खिलाफ दायर रिट याचिका पर अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया है।
न्यायाधीश नृपध्वज निरौला की एकल पीठ (A single bench of Justice Nripadhwaj Niraula) ने अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया है, लेकिन सरकार और जांच आयोग को इस बारे में 15 दिनों के भीतर कारण सहित लिखित जवाब पेश करने को कहा है।
जेन-जी आंदोलन के दौरान हुए दमन और अगले दिन हुई आगजनी की घटनाओं की जांच के लिए गठित आयोग की सिफारिश पर अंतरिम सरकार ने ओली, लेखक और काठमांडू के तत्कालीन मुख्य जिला अधिकारी छविराज रिजाल (Chief District Officer of Kathmandu, Chhaviraj Rijal) का पासपोर्ट निलंबित करते हुए उनकी अनुमति के बिना काठमांडू से बाहर जाने पर रोक लगा दी थी।


