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Kolkata : आयकर ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाए जाने पर टैक्स विशेषज्ञों ने किया स्वागत

कोलकाता : (Kolkata) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने (The Central Board of Direct Taxes) आकलन वर्ष 2025-26 के लिए विभिन्न ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर से बढ़ाकर अब 31 अक्टूबर 2025 कर दी है। यह निर्णय करदाताओं और पेशेवर संगठनों की मांगों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स (एआईएफटीपी) की प्रत्यक्ष कर प्रतिनिधित्व समिति के अध्यक्ष नारायण जैन (Narayan Jain, Chairman of the Direct Tax Representation Committee of the All India Federation of Tax Practitioners) ने इस कदम का स्वागत किया है। एआईएफटीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर जानी ने बताया कि संगठन ने आठ सितंबर को वित्त मंत्री को ज्ञापन भेजकर इस विस्तार की मांग की थी।

सीबीडीटी को एआईएफटीपी, आईसीएआई और अन्य पेशेवर संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें बताया गया कि देश के कई हिस्सों में बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से व्यापारिक और पेशेवर गतिविधियां बाधित हुई हैं। इसी आधार पर राजस्थान और कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भी विस्तार के निर्देश दिए थे। वहीं, एआईएफटीपी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट (the Delhi High Court) दायर की थी, जिसकी सुनवाई के दौरान आयकर विभाग ने एक दिन का स्थगन मांगा था।

आयकर अधिनियम, 1961 के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 (निर्धारण वर्ष 2025-26) के लिए ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की ‘निर्दिष्ट तिथि’ कंपनियों और धारा 139(1) के स्पष्टीकरण 2(ए) के तहत करदाताओं के मामले में अब 31 अक्टूबर निर्धारित की गई है। सीबीडीटी ने जानकारी दी कि 24 सितंबर तक कुल चार लाख दो हजार टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अपलोड की जा चुकी थीं, जबकि 23 सितंबर तक 7.57 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं।

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