जगदलपुर : (Jagdalpur) बस्तर जिला मुख्यालय में पुलिस द्वारा (police at Bastar district headquarters) गणेश विसर्जन एवं ईद मिलादुन्नबी (the occasion of Ganesh Visarjan and Eid Miladunnabi) के अवसर पर आयोजित जुलूसों के दौरान ध्वनि नियंत्रण हेतु सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया गया। बावजूद इसके, कुछ डीजे संचालकों द्वारा नियमों की अनदेखी करते हुए अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण फैलाया (some DJ operators ignored the rules and spread excessive noise pollution) गया, जो न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि आमजन की शांति एवं स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। उक्त प्रकरण में शुक्रवार को चार डीजे संचालकों के विरुद्ध कोलाहल नियंत्रण अधिनियम व एमवी एक्ट (ध्वनि प्रदूषण नियम) तथा एमवी एक्ट के अंतर्गत विधि सम्मत कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही बस्तर पुलिस ने सभी डीजे संचालकों एवं आमजन से अपील करती है, कि भविष्य में किसी भी धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक आयोजन के दौरान सुप्रीम कोर्ट एवं भारत सरकार (Supreme Court and the Government of India) द्वारा निर्धारित ध्वनि स्तर के मानकों का कठोरता से पालन करें । नियमों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं उल्लंघनकर्ता की होगी।


