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New Delhi : राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, ‘आपको कैसे पता कि चीन ने जमीन हड़पी’

नई दिल्ली : (New Delhi) उच्चतम न्यायालय ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Congress leader Rahul Gandhi) की उस टिप्पणी पर आपत्ति जताई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन कब्ज़ा लिया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता (Justice Dipankar Dutta) ने कहा कि किस विश्वसनीय दस्तावेज के आधार पर आपने ये बात कही, जबकि एक सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कहेगा। जब सीमा पार कोई विवाद हो, तो आप ये सब कैसे कह सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि एक सच्चे भारतीय होने के नाते राहुल गांधी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए।

उच्चतम न्यायालय ने राहुल गांधी के खिलाफ निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगाई। अदालत ने यूपी सरकार और शिकायतकर्ता उदय शंकर श्रीवास्तव (Uday Shankar Srivastava) को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते में जवाब मांगा है। सीमा सड़क संगठन के पूर्व डायरेक्टर उदय शंकर श्रीवास्तव ने राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना का मामला दर्ज कराया था। राहुल गांधी ने निचली अदालत की ओर से जारी समन को रद्द करने की मांग की है।

राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने 9 दिसंबर, 2022 को भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच हुई झड़प को लेकर सेना के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि राहुल गांधी ने बार-बार कहा कि चीनी सेना अरुणाचल प्रदेश में हमारे सैनिकों की ‘पिटाई’ कर रही है और भारतीय प्रेस इस संबंध में कोई सवाल नहीं पूछेगा।

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