Prayagraj : नगीना सांसद चंद्रशेखर ‘रावण’ को हाईकोर्ट से राहत

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मामला दोबारा सहारनपुर कोर्ट में भेजा गया
प्रयागराज : (Prayagraj)
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने नगीना से सांसद और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद ’रावण’ को (Bhim Army founder Chandrashekhar Azad ‘Ravan’) बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज पुराने आपराधिक मामले में सहारनपुर की निचली अदालत द्वारा खारिज की गई डिस्चार्ज अर्जी को लेकर आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को निरस्त करते हुए मामले को पुनः नए सिरे से विचार के लिए सहारनपुर की अदालत को वापस भेज दिया है।

न्यायमूर्ति समीर जैन की (Justice Sameer Jain) कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चंद्रशेखर की ओर से दाखिल डिस्चार्ज अर्जी को खारिज करने के निर्णय पर फिर से विचार किया जाए। चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ यह मामला वर्ष 2017 का है। 9 मई 2017 को सहारनपुर के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में उनके खिलाफ बिना अनुमति सभा आयोजित करने, हिंसा भड़काने और आगजनी जैसे गंभीर आरोपों में एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में 10 मार्च 2025 को सहारनपुर की एसीजेएम कोर्ट ने चंद्रशेखर की डिस्चार्ज एप्लिकेशन को खारिज कर दिया था। जिसके खिलाफ उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

हाईकोर्ट ने 16 जुलाई 2025 को सुनवाई की थी। जिसमें चंद्रशेखर के वकील ने याचिका में संशोधन करने के लिए कोर्ट से समय मांगा था। कोर्ट ने वकील की मांग मंजूर करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 25 जुलाई तय की थी।