प्रयागराज : (Prayagraj) इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने लोक सेवा आयोग प्रयागराज को क्रॉनिक न्यूरो समस्या (chronic neuro problem) से ग्रसित अभ्यर्थी समीर खान को 29 जून को पीसीएस मुख्य परीक्षा में लिखने के लिए सहयोगी लेखक का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने आयोग से एक सप्ताह में इस संबंध में जानकारी मांगी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति डॉ वाई के श्रीवास्तव (Justice Dr. YK Srivastava) ने समीर खान (Sameer Khan) की याचिका पर दिया है। एडवोकेट का कहना है कि याची राइट हैंड फोकल डिस्टोनिया नाम की क्रॉनिक न्यूरोलाजिकल समस्या से ग्रसित है। इस परेशानी को लेखन की ऐंठन भी कहा जाता है। इसमें अनैच्छिक संकुचन होता है। खासकर जब कोई व्यक्ति लिखने या किसी विशिष्ट कार्य को करने की कोशिश करता है तो उसे काफी परेशानी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने विकास कुमार के केस में सहायक रखने की अनुमति देने का निर्देश दिया है, इसलिए याची को भी 29 जून को होने वाली आयोग की परीक्षा में सहायक रखने की अनुमति दी जाए।
आयोग की ओर से अधिवक्ता आरबी सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ऐसे व्यक्ति को सहायक रखने की अनुमति देना उचित है और आयोग इसकी अनुमति देगा। इस पर कोर्ट ने आयोग से जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश देते हुए याची को 29 जून की परीक्षा में लिखने के लिए सहायक रखने की अनुमति देने का निर्देश दिया है।


