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Jodhpur : नाबालिग को भगा ले जाने के मामले की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के आदेश

जोधपुर : (Jodhpur) एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने नाबालिग लडक़ी के बारे में वर्तमान स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के लिए पुलिस को आदेश दिया है।

माता का थान थाना क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने गत पांच मई को थानों में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी सोलह वर्षीय नाबालिग पुत्री को रणजीत चौधरी नाम का लडक़ा भगा ले गया हैं। साथ में घर में से सोने का नेकलेस भी गायब हैं। इतने दिन बीतने पर भी जब नाबालिग पुत्री को पुलिस ढूंढ नहीं पाई तब प्रार्थी ने अपने एडवोकेट निखिल भण्डारी के मार्फत राजस्थान हाईकोर्ट में एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पेश की। एडवोकेट निखिल भण्डारी ने हाईकोर्ट में यह तर्क प्रस्तुत किए कि नाबालिग लडक़ी को भगाकर ले जाने वाला रणजीत चौधरी भी घर से गायब हैं तथा प्रार्थी की नाबालिग पुत्री के साथ वह कुछ भी अनहोनी कारित कर सकता हैं। याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह भाटी तथा सुनिल बेनीवाल की की खण्डपीठ ने जोधपुर पुलिस कमिश्नर, पुलिस उपायुक्त पूर्व तथा माता का थान थानाधिकारी को नोटिस जारी करते हुए अगले चार सप्ताह में नाबालिग लडक़ी के बारे में स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के आदेश प्रदान किए।

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