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New Delhi : अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को सुप्रीम कोर्ट से राहत, अंतरिम जमानत

नई दिल्ली : (New Delhi) सुप्रीम कोर्ट ने ऑपरेशन सिंदूर पर टिप्पणी मामले में अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद (Ashoka University professor Ali Khan Mahmoodabad)को अंतरिम जमानत दे दी है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी के गठन का आदेश दिया है। इस मामले में जांच जारी रहेगी।

सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत (Justice Suryakant) ने कहा कि प्रत्येक आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन इस समय इस तरह की सांप्रदायिक बात लिखने की क्या जरूरत थी। देश जब चुनौतियों से जूझ रहा हो, सिविलियन पर हमला हो रहा हो, तो ऐसे मौक़े पर लोकप्रियता पाने के लिए ऐसा बयान क्यों दिया गया।

खान की पोस्ट की भाषा पर सवाल उठते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमें यकीन है कि वह बहुत शिक्षित है। दूसरों को चोट पहुंचाए बिना बहुत सरल भाषा में अपनी बात कह सकते थे, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते थे, जो सरल और सम्मानजनक हों।

प्रोफेसर खान की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल (Senior advocate Kapil Sibal) ने कहा था कि महमूदाबाद ने ऑपरेशन सिंदूर पर देशभक्ति पूर्ण बयान दिया था, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में 18 मई को महमूदाबाद को दो दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा गया था। प्रोफेसर के खिलाफ हरियाणा में दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं।

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