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Washington : ट्रंप की छंटनी योजना पर अदालत ने लगाई अस्थाई रोक

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India Ground Report
-
May 10, 2025
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    वाशिंगटन : (Washington) संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया की एक संघीय न्यायाधीश ने शुक्रवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (President Donald Trump) के हालिया छंटनी प्रस्ताव पर दो सप्ताह के लिए अस्थाई रोक लगा दी। राष्ट्रपति के इस आशय के प्रस्ताव को कई संघीय अदालतों में चुनौती दी गई है। संघीय न्यायाधीश के इस आदेश का ट्रंप प्रशासन के छंटनी प्रस्तावों पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है।

    द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के अनुसार, ट्रंप प्रशासन ने दो दर्जन एजेंसियों में छंटनी की योजना तैयार की है। कैलिफोर्निया के उत्तरी जिले के संघीय जिला न्यायालय की न्यायाधीश संघीय न्यायाधीश सुसान इल्स्टन के इस आदेश से प्रशासन को तगड़ा झटका लगा है। न्यायाधीश ने ऐसे प्रस्ताव को अवैध बताया। इस आदेश पर राष्ट्रपति ट्रंप के शीर्ष सहयोगी स्टीफन मिलर ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अदालतों को बेवजह दखल नहीं देना चाहिए। ट्रपं प्रशासन ने एक एजेंसी के तीन डेमोक्रेटिक सदस्यों को भी बर्खास्त करने का प्रस्ताव तैयार किया है।

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    न्यायाधीश ने आपातकालीन सुनवाई के कुछ ही घंटों बाद फैसला सुनाया। न्यायाधीश सुसान ने प्रशासन को बड़े पैमाने पर छंटनी के साथ-साथ कार्यालयों और कार्यक्रमों को बंद करने के प्रयासों को रोकने का आदेश दिया। कांग्रेस ने संघीय सरकार को खुद को पुनर्गठित करने के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया स्थापित की। मुकदमे के पीछे यूनियनों और संगठनों ने तर्क दिया है कि राष्ट्रपति के पास विधायी शाखा के बिना उन निर्णयों को लेने का अधिकार नहीं है।

    न्यायाधीश इल्स्टन ने 42 पृष्ठ के आदेश में लिखा, “नई नीति में प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाना और संघीय सरकार पर अपनी छाप छोड़ना राष्ट्रपति का विशेषाधिकार है। लेकिन संघीय एजेंसियों के बड़े पैमाने पर बदलाव करने के लिए किसी भी राष्ट्रपति को अपनी समान शाखा और भागीदार, कांग्रेस की मदद लेनी चाहिए।”

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