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New Delhi : नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया-राहुल को नोटिस जारी करने से कोर्ट का इनकार

नई दिल्ली : (New Delhi) दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मनी लांड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत दूसरे आरोपियों को नोटिस जारी करने से फिलहाल इनकार कर दिया है। स्पेशल जज विशाल गोगने ने ईडी को और अधिक प्रासंगिक दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 2 मई को होगी।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि ईडी की शिकायत में कुछ दस्तावेज नहीं हैं। ईडी पहले उन दस्तावेज को दाखिल करे, उसके बाद ही समन जारी करने पर फैसला किया जाएगा। ईडी ने 15 अप्रैल को कोर्ट में अभियोजन शिकायत दाखिल की थी। ईडी ने इस मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सैम पित्रोदा को आरोपित बनाया है। ईडी ने मनी लांड्रिंग कानून की धारा 44 और 45 के तहत शिकायत दाखिल की है। ईडी की ओर से पेश वकील एनके माटा ने कहा था कि इस मामले में 2019 में सीबीआई ने भारतीय दंड संहिता की धारा 403, 406 और 420 के तहत एफआईआर दर्ज की थी।

इस मामले में शिकायतकर्ता सुब्रह्मण्यम स्वामी का आरोप है कि दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस की 16 सौ करोड़ रुपये की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए साजिश के तहत यंग इंडियन लिमिटेड को एजेएल की संपत्ति का अधिकार दिया गया। स्वामी का कहना है कि हेराल्ड हाउस को केंद्र सरकार ने समाचार पत्र चलाने के लिए जमीन दी थी, इस लिहाज से उसे व्यावसायिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जबकि गांधी परिवार ने दलील दी थी कि उन्हें बेवजह प्रताड़ित करने के मकसद से अदालत के समक्ष याचिका लगाई गई है।

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