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Bhopal : वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने वालों पर सख्ती

भोपाल सांसद आलोक शर्मा बोले – अब सीधा होगा सेंट्रल जेल में दाखिला
भोपाल : (Bhopal)
लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल (Waqf Amendment Bill) पारित होने के बाद इसे लेकर सियासी बयानबाज़ी तेज हो गई है। इसी कड़ी में भोपाल से बीजेपी सांसद आलोक शर्मा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर कब्जा करने वालों को अब सीधे सेंट्रल जेल भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ नेता इस कानून का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके नाम उजागर होने वाले हैं और इससे उनकी “चौथ वसूली” पर रोक लग जाएगी।

सांसद शर्मा ने मीडिया से बातचीत में स्पष्ट किया कि यह कानून मुस्लिम समाज के गरीबों और महिलाओं के हित में लाया गया है। तीन तलाक के बाद मोदी सरकार का यह दूसरा अहम कदम है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने वक्फ कमेटी के जरिए ज़मीनों पर कब्जा किया और उन्हें किराए पर चलाया।

अवैध निर्माण पर उठाए सवाल

शर्मा ने सिकंदरी सराय, लक्ष्मी टॉकीज और आरिफ नगर जैसे क्षेत्रों का जिक्र करते हुए पूछा कि वक्फ की जमीनों पर कब्जा किसका है और वहां अवैध वसूली कौन कर रहा है। उन्होंने ताजुल मस्जिद के पास सिद्दीक हसन तालाब का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां रातों-रात नर्सिंग होम बनाए गए।

फर्जीवाड़े पर करारा प्रहार

भोपाल सांसद ने कहा कि “खसरा बस स्टैंड” बताकर रात में निर्माण और फर्जी रजिस्ट्री कराने का खेल अब नहीं चलेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अब भ्रष्टाचार करने वालों का ठिकाना सिर्फ सेंट्रल जेल होगा।

जनकल्याण के लिए वक्फ संपत्तियों का उपयोग हो

आलोक शर्मा ने मुस्लिम समाज से अपील की कि वे इस कानून का समर्थन करें ताकि वक्फ संपत्तियों का उपयोग स्कूल, कॉलेज और अस्पताल जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं में हो सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकारें पारदर्शिता और विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं।

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