नई दिल्ली : (New Delhi) ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से गैर-अनुपालन उत्पादों के वितरण पर अंकुश लगाने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने लखनऊ, गुरुग्राम और दिल्ली जैसे शहरों में अमेज़न और फ्लिपकार्ट सहित प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों के कई गोदामों पर तलाशी और जब्ती अभियान चलाया है।
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार हाल ही में 07 मार्च को लखनऊ में अमेज़न के गोदाम पर की गई छापेमारी में बीआईएस ने 215 खिलौने और 24 हैंड ब्लेंडर जब्त किए, जो अनिवार्य बीआईएस प्रमाणन से रहित थे। इससे पहले फरवरी में गुरुग्राम में अमेज़न के गोदाम में इसी तरह की कार्रवाई के परिणामस्वरूप 58 एल्यूमीनियम पन्नी, 34 धातु की पानी की बोतलें, 25 खिलौने, 20 हैंड ब्लेंडर, 7 पीवीसी केबल, 2 फूड मिक्सर और 1 स्पीकर जब्त किए गए थे। ये सभी भी गैर-प्रमाणित पाए गए।
इसी तरह, गुरुग्राम में इंस्टाकार्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित फ्लिपकार्ट के गोदाम पर छापेमारी में बीआईएस ने 534 स्टेनलेस स्टील की बोतलें (वैक्यूम इंसुलेटेड), 134 खिलौने और 41 स्पीकर जब्त किए, जो प्रमाणित नहीं थे। अमेज़ॅन और फ्लिपकार्ट दोनों पर कई उल्लंघनों की बीआईएस की जांच में गैर-प्रमाणित उत्पादों का पता चला जो टेकविजन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े थे। इस सुराग पर कार्रवाई करते हुए बीआईएस ने दिल्ली में टेकविजन इंटरनेशनल की दो अलग-अलग सुविधाओं पर छापे मारे, जिसमें लगभग 7,000 इलेक्ट्रिक वॉटर हीटर, 4,000 इलेक्ट्रिक फूड मिक्सर, 95 इलेक्ट्रिक रूम हीटर और 40 गैस स्टोव बिना बीआईएस प्रमाणन के पाए गए। जब्त किए गए गैर-प्रमाणित उत्पादों में डिजीस्मार्ट, एक्टिवा, इनालसा, सेलो स्विफ्ट, बटरफ्लाई जैसे ब्रांड शामिल हैं।
बीआईएस ने पहले ही मेसर्स टेकविजन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ बीआईएस अधिनियम, 2016 की धारा 17(1) और 17(3) के उल्लंघन के लिए दो अदालती मामले दायर किए हैं। अन्य जब्ती कार्रवाई के लिए अतिरिक्त मामले दायर किए जाने की प्रक्रिया चल रही है।
उल्लेखनीय है कि बीआईएस अधिनियम, 2016 की धारा 17 के तहत, डिफॉल्टरों को कम से कम दो लाख रुपये का जुर्माना देना पड़ता है, जो बेचे गए या बिक्री के लिए पेश किए गए सामान के मूल्य का दस गुना तक हो सकता है। इसके अलावा, उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर अपराधियों को दो साल तक की कैद भी हो सकती है।
हालांकि, अपनी निगरानी गतिविधियों के दौरान बीआईएस ने पाया है कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मंत्रा और बिगबास्केट जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म पर कई गैर-प्रमाणित उत्पाद बेचे जा रहे हैं, जबकि इन उत्पादों के लिए बीआईए प्रमाणन अनिवार्य कर दिया गया है। गैर-प्रमाणित उत्पादों में वे उत्पाद शामिल हैं, जिन पर आईएसआई मार्क नहीं है या जिन पर अमान्य लाइसेंस नंबर (सीएम/एल नंबर) के साथ आईएसआई मार्क है। ये गैर-प्रमाणित उत्पाद उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा जोखिम पैदा करते हैं क्योंकि इनका स्वतंत्र तृतीय-पक्ष परीक्षण नहीं किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे न्यूनतम सुरक्षा और प्रदर्शन मानकों को पूरा करते हैं।