spot_img

New Delhi : एक्शन में सेबी, 19 एफवीसीआई का रजिस्ट्रेशन रद्द

नई दिल्ली : (New Delhi)मार्केट कंट्रोलर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में 19 फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स (एफवीसीआई) के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। आरोप है कि ये फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स अपने रजिस्टर्ड एड्रेस से कारोबार नहीं कर रहे थे। इसके साथ ही इन पर नियमित तौर पर तिमाही रिपोर्ट फाइल नहीं करने का भी आरोप है।

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार, सेबी की जांच में इस बात का पता चला कि सभी 19 आरोपी फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स ने 2013 से लेकर 2023 के बीच अपने रजिस्टर्ड ऐड्रेस से काम करना बंद कर दिया था। इन कंपनियों का रजिस्टर्ड ऐड्रेस सिंगापुर, मॉरीशस और साइप्रस में है। आरोप है कि इन 19 एफवीसीआई में से 6 ने कभी भी अपनी तिमाही रिपोर्ट दाखिल नहीं की है। इसी तरह चार ने 2012-13 के बाद से कभी भी अपनी तिमाही रिपोर्ट दाखिल नहीं की है।

सेबी ने जिन एफवीसीआई पर कार्रवाई की है, उनमें एक्सिस इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर होल्डिंग्स, एक्सिस कैपिटल मॉरिशस, ब्लैकस्टोन कैपिटल पार्टनर्स और ब्लैकस्टोन फैमिली इंवेस्टमेंट पार्टनरशिप जैसे बड़े वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स के नाम भी शामिल हैं।

सेबी की ओर से आज जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि जांच में ये तथ्य सामने आया है कि जिन एफवीसीआई को नोटिस भेजा गया था, उनमें से कोई भी वेंचर कैपिटल इन्वेस्टिंग से जुड़ी एक्टिविटी नहीं कर रहा था। इससे इस बात का संकेत मिलता है कि रजिस्टर्ड फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर के तौर पर आगे काम करने में इनकी दिलचस्पी नहीं बची है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब इन एफवीसीआई ने रजिस्टर्ड एड्रेस पर काम बंद किया तो उन्होंने इसकी जानकारी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया को भी नहीं दी, जबकि नियमानुसार ऐसा करना आवश्यक था।

Explore our articles