मुंबई : (Mumbai) मुंबई क्राइम ब्रांच (Mumbai Crime Branch) ने महाराष्ट्र के गृह विभाग से 13 मई को घाटकोपर में होर्डिंग गिरने के मामले में निलंबित आईपीएस अधिकारी कैसर खालिद के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आपराधिक जांच शुरू करने की मांग की है। बता दें कि होर्डिंग गिरने के छह सप्ताह बाद खालिद को निलंबित कर दिया गया था। यह घटना उस समय हुई थी जब खालिद मुंबई रेलवे पुलिस के कमिश्नर थे। इस हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 80 लोग घायल हो गए थे।
क्राइम ब्रांच ने आईपीएस पर लगाया आरोप
राज्य गृह विभाग को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में क्राइम ब्रांच ने खालिद पर नियमों और टेंडर मानदंडों का उल्लंघन करके रेलवे पुलिस की जमीन पर होर्डिंग लगाने की अनुमति देने का आरोप लगाया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि खालिद पर आपराधिक कदाचार पाया गया है, जिसके लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 के तहत जांच की सिफारिश की गई है। इसके लिए राज्य गृह विभाग की मंजूरी जरूरी होगी।
30 लाख देने का आरोप
साथ ही इस मामले में महाराष्ट्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने भी जांच शुरू की है। ये जांच इसलिए शुरू की गई है क्योंकि व्यवसायी मोहम्मद रईस खान ने आरोप लगाया है कि उन्होंने खालिद और उनकी पत्नी के व्यापारिक साझेदार को 30 लाख रुपये दिए थे और होर्डिंग का ठेका पाने के लिए अमेरिका में उनके होटल में ठहरने का खर्च उठाया था।
अरशद खान पर लगे है ये आरोप
वहीं मामले में आईपीएस अधिकारी खालिद (Arshad Khan) की पत्नी के व्यापारिक साझेदार अरशद खान पर आरोप है कि उसने ईगो मीडिया से 84 लाख रुपये लिए थे। अरसद होर्डिंग गिरने के बाद से खान फरार था और दिसंबर में उसे लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था। हालांकि उसने दावा किया कि यह पैसा दवाइयों के भुगतान के लिए मिला था। पुलिस के अनुसार, खान ने ईगो मीडिया द्वारा जारी चेक जमा करने के लिए अपनी पत्नी, साले और भतीजे के बैंक खातों का इस्तेमाल किया था।