कोलकाता : (Kolkata) आरजी कर मेडिकल कॉलेज (RG Kar Medical College) एवं अस्पताल परिसर में अगस्त महीने में एक जूनियर महिला डॉक्टर के साथ हुई बलात्कार और हत्या की भयानक घटना के मामले में कोलकाता की विशेष अदालत में अब तक 50 गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। यह सुनवाई बंद कमरे में ‘इन-कैमरा’ प्रक्रिया के तहत हो रही है, और अब तक की कार्यवाही से जुड़ी कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है।
ईडी के एक अधिकारी ने बताया कि विशेष अदालत में यह सुनवाई फास्ट-ट्रैक प्रक्रिया के तहत प्रतिदिन हो रही है। इस मामले में मुख्य आरोपित और सिविक वॉलंटियर संजय रॉय का बयान शुक्रवार को दर्ज किया जा सकता है। रॉय के वकील की ओर से नए गवाहों का प्रस्ताव दिया जा सकता है, जिन्हें सूची में शामिल कर उनके बयान भी दर्ज किए जा सकते हैं।
शुरुआती जांच में चूक पर दो आरोपितों को मिली जमानत
हाल ही में इस मामले में सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार दो व्यक्तियों—आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और टाला पुलिस स्टेशन के पूर्व एसएचओ अभिजीत मंडल—को जमानत मिल गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 90 दिनों के भीतर इनके खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल नहीं की, जिसके कारण अदालत ने इन्हें जमानत पर रिहा कर दिया।
हालांकि, वित्तीय अनियमितताओं के एक अन्य मामले में सीबीआई द्वारा की जा रही जांच के चलते संदीप घोष अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं, जबकि अभिजीत मंडल को जमानत मिल चुकी है।
स्वास्थ्य कर्मियों में आक्रोश, फिर से प्रदर्शन की चेतावनी
इस मामले में हुई जमानत से आम जनता और चिकित्सा समुदाय में गुस्सा है। पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट, जो राज्य के जूनियर डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करता है, ने इस घटनाक्रम पर विरोध जताते हुए चेतावनी दी है कि यदि न्यायिक प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की ढिलाई हुई, तो वे अपने स्थगित किए गए विरोध प्रदर्शन को फिर से शुरू कर सकते हैं।