मुंबई : (Mumbai) टाडा कोर्ट ने गुरुवार को गैंगस्टर अबू सलेम (gangster Abu Salem) की सजा में राहत देने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अबू सलेम को अभी और 25 साल की सजा काटनी होगी। टाडा कोर्ट के विशेष न्यायाधीश वीडी केदार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि संगीन मामलों के कैदी किसी भी राहत के हकदार नहीं है। इसके बाद विशेष न्यायाधीश ने अबू सलेम की राहत याचिका खारिज कर दी।
अबू सलेम ने टाडा कोर्ट में याचिका दाखिल करके सजा में राहत दिए जाने की गुहार की थी। इस याचिका में दावा किया था कि उसकी कुल कारावास की अवधि 25 साल तक पहुंच गई है, जिसमें राहत दी जाए। इसी याचिका की सुनवाई गुरुवार को टाटा कोर्ट के विशेष न्यायाधीश वीडी केदार के समक्ष हुई। विशेष न्यायाधीश वीडी केदार ने सुप्रीम कोर्ट के 11 जुलाई, 2022 के आदेश का हवाला देकर अबू सलेम की याचिका खारिज कर दी। न्यायाधीश ने कहा कि सलेम के अपराध की गंभीर प्रकृति के कारण उसकी सजा में कोई कमी नहीं की जा सकती।