spot_img

New Delhi : मनीष सिसोदिया को सिर्फ जमानत मिली है, आरोपों से मुक्ति नहींः बांसुरी स्वराज

नई दिल्ली : (New Delhi) सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में पिछले 17 महीने से जेल में बंद पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (former Deputy Chief Minister Manish Sisodia) को शुक्रवार को जमानत दे दी। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि सिसोदिया को सिर्फ जमानत मिली है, घोटाले के आरोपों से मुक्ति नहीं मिली है। वह अभी भी मामले में आरोपित हैं।

भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस साल मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका सात बार खारिज हो चुकी है। आज उनके वकीलों ने योग्यता के आधार पर पैरवी नहीं की, उनकी दलील 17 महीने देरी पर आधारित थी। मुकदमे में देरी के आधार पर उन्हें जमानत दे दी गई है। बांसुरी ने कहा कि वह अभी भी एक आरोपित हैं और दिल्ली के लोगों को धोखा देने के लिए उनकी जवाबदेही कानून की अदालत में है। सिसोदिया दिल्ली के एक ऐसे शिक्षा मंत्री थे, जिन्होंने दिल्ली के बच्चों को ‘पाठशाला से मधुशाला’ की ओर धकेलने का पाप किया।

Explore our articles