नई दिल्ली : (New Delhi) दिल्ली हाई कोर्ट ने नीट की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने पेपर लीक और प्रश्न पत्र में गड़बड़ियों की जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी।
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि नीट का मामला सुप्रीम कोर्ट के साथ कई हाई कोर्ट में भी लंबित हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में सभी मामलों को एक साथ सुनवाई के लिए ट्रांसफ़र याचिका दाखिल करेंगे। इस मामले में तीन मुख्य मुद्दे हैं। पहला ग्रेस मार्क, दूसरा एक सवाल का गलत होना और तीसरा पेपर लीक का। तब याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि कोर्ट को काउंसलिंग पर रोक लगाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने कहा कि इस मुद्दे को कल सुप्रीम कोर्ट में उठाया जा चुका है।
सुनवाई के दौरान मेहता ने ऐसा कोई आश्वासन देने से इनकार किया कि इस समय काउंसलिंग शुरू नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले पर इस तरह का आदेश देने से मना कर दिया था। हाई कोर्ट ने अपना आदेश लिखवाते हुए कहा कि एनटीए जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन दाखिल कर विभिन्न याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग करेगा।
याचिका में 5 मई को आयोजित की गई नीट की परीक्षा के आधार पर 4 जून को आए नतीजों के आधार पर होने वाली काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग की गई है। एक दूसरी याचिका छात्रा शिवांगी मिश्रा और अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।


