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Washington : इराक ने समलैंगिक संबंधों पर बनाया कठोर कानून, होगी 15 साल की सजा

वाशिंगटन : (Washington) इराक की संसद ने समलैंगिक विवाह (passed a law banning gay marriage.) पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया है। इसके तहत समलैंगिकता को बढ़ावा देने वालों पर भारी जुर्माना और जेल की सजा दी जाएगी। ट्रांसजेंडर्स को भी ऐसे मामलों में एक से तीन साल के लिए जेल में भेजा जा सकता है। हालांकि अमेरिका ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि यह कानून संवैधानिक रूप से संरक्षित मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के लिए खतरा है।

इराकी संसद ने समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी में रखने वाला कानून पारित किया है। इसके तहत समलैंगिकता से जुड़े मामलों में अधिकतम 15 साल जेल की सजा दी जा सकेगी। कानून की प्रति में कहा गया है कि इसका उद्देश्य इराकी समाज को नैतिक भ्रष्टता और समलैंगिकता से बचाना है। इससे धार्मिक मूल्यों को कायम रखने में मदद मिलेगी।

जबकि अमेरिका सहित कुछ पश्चिमी देशों ने इराक के कदम की आलोचना करते हुए कहा है कि इस कानून के जरिये इराक एलजीबीटी समुदाय के अधिकारों का हनन जारी रखेगा।

अमेरिकी विदेश विभाग की तरफ से जारी की गई जानकारी के मुताबिक ‘अमेरिका इराकी संसद द्वारा मौजूदा कानून में संशोधन पारित होने से बहुत चिंतित है। कानून समलैंगिक विवाह पर प्रतिबंध लगाता है। साथ ही जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। समलैंगिकता को बढ़ावा देने वालों को भी सजा देने की बात कही गई है। यह बदलाव संवैधानिक रूप से संरक्षित मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के लिए खतरा है।’

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