spot_img

Jaipur : पुलिस सत्यापन के बिना घरेलू नौकर,चौकीदार,ड्राइवर रखने पर होगी कार्रवाई:अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर

जयपुर : राजधानी जयपुर में बिना पुलिस सत्यापन करवाये व व्यक्तिगत जानकारी रखे बिना कोई घरेलू नौकर, ड्राइवर, चौकीदार, निजी कर्मचारी, सेल्समैन इत्यादि नहीं रखे जाएं। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप ने लोक-शांति एवं लोक-व्यवस्था की सुरक्षा के लिए धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत पाबंदी आदेश जारी किये गये हैं। इन आदेशों के तहत ऐसे व्यक्ति व संस्था जो घरेलू नौकर, ड्राइवर, चौकीदार, निजी कर्मचारी, सेल्समैन इत्यादि रखते हैं, उन्हें पुलिस सत्यापन करवाये बिना व व्यक्तिगत जानकारी रखे बिना कोई घरेलू नौकर, ड्राइवर, चौकीदार, निजी कर्मचारी, सेल्समैन इत्यादि नहीं रखने के निर्देश दिये गये हैं।

आदेश के अनुसार मकान मालिक, संस्थाओं, दुकानदारों को घरेलू नौकर, ड्राइवर, चौकीदार, निजी कर्मचारी, सेल्समैन आदि रखे जाने पर उनका फोटो सहित पूर्ण विवरण-नाम, पिता का नाम, उम्र, जाति, पहचान चिन्ह (हुलिया), पूर्ण स्थाई व वर्तमान पता, भाषा, बेसिक फोन नम्बर-सेल्यूलर मोबाइल फोन नम्बर,परिवार के सदस्यों का विवरण, स्थानीय पहचान कर्ता व मूल निवास का पहचानकर्ता का टेलीफोन-मोबाईल नम्बर सहित नाम व पता का विवरण अपने पास रखना होगा।

Srinagar/Budgam : मस्जिदों पर बुलडोजर और बढ़ता ध्रुवीकरण: मीरवाइज उमर फारूक ने जताई चिंता

श्रीनगर/बडगाम : (Srinagar/Budgam) कश्मीर के प्रमुख धर्मगुरु मीरवाइज उमर फारू (Mirwaiz Umar Faroo, a prominent Kashmiri cleric) ने देश में मुसलमानों की मौजूदा स्थिति...

Explore our articles