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Kolkata : शुभेंदु के खिलाफ अभिषेक के पिता के मानहानि केस पर हाई कोर्ट ने मार्च तक लगाई रोक

कोलकाता : (Kolkata) कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) ने तृणमूल के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के पिता अमित बनर्जी द्वारा दायर मानहानि मुकदमे में रोक बढ़ा दी है। सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद बनर्जी के पिता ने राज्य के विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया है। सोमवार को हाईकोर्ट ने मामले को मार्च महीने के लिए स्थगित कर दिया है। जस्टिस तीर्थंकर घोष ने कहा कि इस मामले की सुनवाई मार्च महीने में होगी।

नंदीग्राम से भाजपा विधायक शुभेंदु पर एक सार्वजनिक सभा में बिना नाम लिए डायमंड हार्बर के तृणमूल सांसद अभिषेक के पिता का अपमान करने का आरोप लगाया गया। 20 जून को एक मीटिंग में शुभेंदु ने ”भ्रष्टाचार के जरिए हजारों करोड़ रुपये के मालिक” कहकर कटाक्ष किया था।

हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन अभिषेक के पिता अमित ने दावा किया कि यह टिप्पणी उन पर लक्षित थी। अमित ने आरोप लगाया कि इस तरह की टिप्पणियों से एक आम नागरिक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा खराब हुई है। संयोग से, उन्होंने एक वकील के माध्यम से माफी मांगने के लिए शुभेंदु को कानूनी नोटिस भेजा। हालांकि, उस नोटिस पर शुभेंदु की ओर से कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद अभिषेक के पिता ने शुभेंदु के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था।

कुछ दिन पहले शुभेंदु के खिलाफ एक और मानहानि का मामला

राज्य मंत्री पुलक रॉय ने दायर किया था। कथित तौर पर शुभेंदु ने राज्य मंत्री पर केंद्रीय परियोजनाओं में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। उस मामले की सुनवाई में जस्टिस शंपा सरकार ने आदेश दिया कि मामले की अगली सुनवाई 11 जनवरी को होगी।

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