मुंबई : आगामी 9 दिसंबर को ठाणे और पालघर जिला में लोक अदालत का आयोजन किया गया है | राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली . महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरण, मुंबई के निर्देशानुसार तथा प्रभारी मुख्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ठाणे एवं प्रभारी अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ठाणे के ए एम शेटे के मार्गदर्शन में जिला सत्र न्यायालयों, सभी तहसील न्यायालयों के साथ-साथ परिवार न्यायालयों, श्रम न्यायालयों, सहकारी न्यायालयों,में शनिवार को 09 दिसम्बर 2023 को प्रातः 10.30 बजे नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है।
उल्लेखनीय है कि यह राष्ट्रीय लोक अदालत ठाणे और पालघर जिलों के सभी माननीय न्यायालयों में नागरिक प्रकृति, समझौता योग्य आपराधिक प्रकृति के मामलों, वैवाहिक प्रकृति, एन.आई. के मामलों की सुनवाई करती है। अधिनियम के तहत धारा 138 में चेक से संबंधित, बैंक वसूली मामले, मोटर दुर्घटना मुआवजा मामले, पारिवारिक विवाद मामले, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण मामले, बिजली और पानी बकाया मामले, राजस्व मामले और प्री-फाइलिंग मामले आदि के तहत दायर समझौते के लिए रखे मामले शामिल होंगे। ,
इस राष्ट्रीय लोक अदालत में मुख्य रूप से ठाणे और पालघर जिले के जिला परिषद, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, राष्ट्रीयकृत और निजी बैंक आदि सक्रिय भागीदार हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ठाणे सचिव . ईश्वर सूर्यवंशी और ठाणे शहर यातायात पुलिस के उपायुक्त डॉ. विनयकुमार राठौड़ ने बताया कि यातायात नियमों के उल्लंघन के कई समझौते योग्य मामले लंबित हैं |अब यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर जुर्माना लगाया जाता है, ऐसे मामलों को जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, ठाणे और पुलिस उपायुक्त, यातायात शाखा, ठाणे की मदद से निपटाने के लिए मध्यस्थता की जाती है। यातायात शाखा, तीन हाथ नाका, ठाणे इस हेल्प डेस्क के माध्यम से लोक अदालत और समझौता योग्य अपराधों के बारे में जन जागरूकता पैदा की जा रही है।