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New Delhi : सिख विरोधी दंगा मामले में जगदीश टाइटलर को अग्रिम जमानत

नई दिल्ली: (New Delhi) दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में कांग्रेस के पूर्व नेता जगदीश टाइटलर को अग्रिम जमानत दे दी है। स्पेशल जज विकास ढल ने 02 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था।सुनवाई के दौरान सीबीआई ने जगदीश टाइटलर की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि प्रथम दृष्टया इन दंगों में जगदीश टाइटलर की भूमिका सामने आई है। सीबीआई ने कहा था कि अगर जगदीश टाइटलर को जमानत दी जाती है, तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। इस मामले में गवाहों ने बड़ी हिम्मत दिखाई है। कोर्ट ने 01 अगस्त को सीबीआई को नोटिस जारी किया था।

एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद ने 26 जुलाई को जगदीश टाइटलर के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। कोर्ट ने टाइटलर को 05 अगस्त को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया था। सीबीआई ने इस मामले में टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 109 और 302 के तहत लगाया है। सीबीआई के मुताबिक टाइटलर ने भीड़ को उकसाया था, जिसके बाद भीड़ ने पुलबंगश के गुरुद्वारे में आग लगा दी थी।

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