Jaipur : थानाधिकारी और कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या करने वाले सात हत्यारों को उम्र कैद

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जयपुर : सीकर जिले के थाना कोतवाली फतेहपुर थानाधिकारी मुकेश कुमार कानूनगो और कांस्टेबल रामप्रकाश की करीब पौने तीन साल पहले गोली मारकर हत्या के मामले में मंगलवार को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश फतेहपुर शेखावाटी ने सात आरोपियों को दोषी मानते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है। मामले की पैरवी अपर लोक अभियोजक रामचंद्र माहिचा ने की जबकि केस ऑफिसर सीओ फतेहपुर राजेश कुमार रहे।

उल्लेखनीय है कि 6 अक्टूबर 2018 की रात 11.30 बजे थानाधिकरी कोतवाली फतेहपुर मुकेश कुमार कानूनगो, कांस्टेबल रामप्रकाश, रमेश तथा सांवरमल हथियार समेत बदमाश अजय चौधरी और जगदीप उर्फ धनकड़ के बारे में मिली सूचना पर निजी वाहन से रवाना हुए। उदंनसर स्टैंड से करीब दो किलोमीटर पहले एक बोलेरो को रोककर चेक करने की कोशिश की तो उसमें से अजय चौधरी, जगदीप उर्फ धनकड़, दिनेश आचार्य उर्फ लारा निवासी फतेहपुर, ओमप्रकाश उर्फ ओपी निवासी जलालसर तथा तीन-चार अन्य व्यक्ति गाड़ी से नीचे उतरे और अजय चौधरी ने थानाधिकरी मुकेश कानूनगो और जगदीप उर्फ धनखड़ ने रामप्रकाश कांस्टेबल को गोली मार दी। बाकी बदमाश पुलिस जाब्ते पर फायरिंग की। आईजी रेंज जयपुर के निर्देश पर तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वीर सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की गई। गठित टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई कर घटना में शामिल आरोपी अजय चौधरी, दिनेश कुमार उर्फ लारा, जगदीप उर्फ धनकड़, ओम प्रकाश उर्फ ओपी, रामपाल, अनुज उर्फ छोटा पांड्या उर्फ लोढया और आमिर को गिरफ्तार किया।

पुलिस टीम ने इन आरोपियों को शरण देने और भागने में मदद करने वाले आरोपित कैलाश नागौरी, बलवीर सिंह, किरण पाल उर्फ मनीष, संजय कुमार धींवा, दिनेश कुमार जाट, विजेंद्र सिंह, अमित कुमार, राजू उर्फ राजेंद्र नैण, हंसराज यादव, सुरेंद्र कुमार, कुलदीप चाहर और सुगना देवी व सुमित्रा उर्फ सुमन को गिरफ्तार कर अनुसंधान के बाद सभी 20 आरोपियों के विरुद्ध कोर्ट में चालान पेश किया। पुलिस मुख्यालय के जघन्य अपराधों में केस ऑफिसर स्कीम के तहत चयन कर त्वरित कार्रवाई के निर्देश के अंतर्गत एसपी सीकर करण शर्मा के निर्देशन, एडिशनल एसपी रामचंद्र मुंड के सुपरविजन में केस ऑफिसर और हाई कोर्ट बेंच जयपुर के निर्देश पर सीओ फतेहपुर राजेश कुमार को नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया। केस ऑफिसर द्वारा गवाहों को गवाही से पहले ब्रीफ कर अभियोजन पक्ष में कुल 121 गवाहों के बयान करवाये। अभियुक्तों द्वारा जमानत के लिए पेश की गई याचिकाओं के संबंध में राजकीय अधिवक्ता के मार्फत कोर्ट में पेश होकर जमानत याचिकाएं खारिज करवाई गई। मंगलवार को कोर्ट द्वारा सात अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इस दौरान वृत फतेहपुर के सभी पुलिसकर्मियों सीओ राजेश कुमार के नेतृत्व में कोर्ट में मौजूद थे। फैसला सुनने के बाद पुलिसकर्मी न्यायालय से मौन जुलूस के रूप में थाना कोतवाली फतेहपुर पहुंचे। जहां दिवंगत थानाधिकरी मुकेश कानूनगो और कांस्टेबल रामप्रकाश की तस्वीरों पर पुष्पांजलि अर्पित कर दो मिनट का मौन रख श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

जानकारी के अनुसार अजय चौधरी पुत्र रामकुमार (22) निवासी वार्ड नंबर 2 थाना कोतवाली फतेहपुर, दिनेश कुमार उर्फ लारा पुत्र ओमप्रकाश आचार्य (23) निवासी आचार्यों का मोहल्ला थाना कोतवाली फतेहपुर, जगदीप उर्फ धनकड़ पुत्र शीशपाल (24) निवासी खांजी का बास थाना सदर फतेहपुर, ओम प्रकाश उर्फ ओपी पुत्र सोहनलाल (23) निवासी जलालसर थाना सदर फतेहपुर, रामपाल पुत्र गिरधारी लाल (24) निवासी सुरजन पुरा थाना उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू, अनुज उर्फ छोटा पांड्या उर्फ लोढया पुत्र बलवंत जाट (24) निवासी भादडवास थाना मंडावा हाल थाना फतेहपुर सदर और आमिर पुत्र खान मोहम्मद (26) निवासी चूड़ीमियां थाना बारा जिला सीकर उम्रकैद की सजा मिली है।