जयपुर : मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट महानगर प्रथम ने केबल टीवी पर आपत्तिजनक वीडियो एलबम दिखाने से जुडे मामले में एम टीवी के तत्कालीन एमडी अलेक्स कुरुविला और एक अन्य अधिकारी संजीव हीरेमथ को पांच हजार रुपये के जमानती वारंट से तलब किया है। अदालत ने महाराष्ट्र के डीजीपी और मुंबई पुलिस कमिश्नर को वारंट तामील की जिम्मेदारी दी है।
मामले के अनुसार 11 मई, 2004 को तत्कालीन उप जिला कलेक्टर दिनेश यादव ने अदालत में परिवाद पेश किया था। जिसमें बताया गया कि एम टीवी पर एक वीडियो एलबम दिखाया जा रहा है। जिसमें एक कक्ष को न्यायालय का रूप देकर उसका अभद्र रूपण किया गया है। वीडियो में मुकदमे की पैरवी का दृश्य दिखाकर जो ना पिए शराब उसे सजा दी जाए गाना गाया जा रहा है। वहीं इसमें अश्लील दृश्य भी दिखाए गए हैं। यह फिल्माकंन न्यायपालिका की गरिमा को कम करने वाले हैं। जो की केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट, 1995 के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध है। परिवाद पर कार्रवाई करते हुए अदालत ने वर्ष 2004 में एम टीवी के तत्कालीन एमडी अलेक्स व एक अन्य अधिकारी संजीव हीरेमथ को तलब किया था। इसके खिलाफ उनकी ओर से हाईकोर्ट में आपराधिक याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए 10 दिसंबर, 2014 को इस याचिका को खारिज कर दिया था। ऐसे में मामला निचली अदालत में पुन: आ गया। इस पर अदालत ने पूर्व में दोनों आरोपितों को समन से तलब किया था, लेकिन उनकी ओर से कोई पेश नहीं हुआ। इस पर अदालत ने अब दोनों आरोपितों के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर तलब किया है।