Guwahati : पूसीरे ने स्टेशनों पर अवैध गतिविधियों के खिलाफ चलाया अभियान

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जुर्माने के रूप में 10.54 लाख रुपये से अधिक संग्रह

75 स्टेशन अवैध हॉकरों एवं विक्रेताओं से हुए मुक्त

गुवाहाटी : पूर्वोत्तर सीमा रेल (पूसीरे) द्वारा अपने स्टेशन परिसरों को अवैध गतिविधियों से मुक्त करने के अपने प्रयास में नियमित रूप से अवैध एवं अनधिकृत हॉकरों तथा विक्रेताओं, धूम्रपान करने और कचरा फैलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जाता है। पिछले दो महीनों के दौरान पूसीरे के पांच मंडलों में श्रृंखलाबद्ध अभियान चलाए गए, जिससे बतौर जुर्माना 10.54 लाख रुपये की राशि संग्रह की गयी। इस संबंध में 4661 व्यक्तियों पर रेल अधिनियम, 1989 की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा चलाया गया।

चालू वर्ष के अप्रैल और मई के दौरान पूसीरे के पांच मंडलों में अवैध एवं अनधिकृत हॉकरों तथा विक्रेताओं से जुर्माने के रूप में 3.20 लाख रुपये संग्रह किये गये तथा 1077 व्यक्तियों पर कार्रवाई हुई। इसके अलावा स्टेशन परिसर में धूम्रपान करने वाले और गंदगी फैलाने वालों से क्रमश: 1.74 लाख और 5.59 लाख रुपये बतौर जुर्माना लिया गया। इस सिलसिले में धूम्रपान करने वाले 926 और गंदगी फैलाने वाले 2658 लोगों पर कार्रवाई हुई।

कुल 75 प्रमुख रेलवे स्टेशनों को अवैध हॉकर मुक्त घोषित किया गया है। कटिहार मंडल के अंतर्गत कटिहार, सिलीगुड़ी, न्यू जलपाईगुड़ी सहित 14 स्टेशनों, लमडिंग मंडल के अधीन गुवाहाटी, कामाख्या, लमडिंग सहित 14 स्टेशनों, अलीपुरद्वार मंडल के अंतर्गत कोकराझार, न्यू कूचबिहार, न्यू अलीपुरद्वार सहित 18 स्टेशनों, तिनसुकिया मंडल के अधीन डिब्रूगढ़, न्यू तिनसुकिया, मोरियानी सहित 13 स्टेशनों और रंगिया मंडल के अधीन रंगिया, ग्वालपारा टाउन, न्यू बंगाईगांव सहित 16 स्टेशनों को अवैध एवं अनधिकृत हॉकरों तथा विक्रेताओं से मुक्त किया गया है। इन अभियानों को रेलवे सुरक्षा बल द्वारा जारी रखा जाएगा, ताकि प्रमुख रेलवे स्टेशनों को इन गतिविधियों से मुक्त रखा जा सके और स्वच्छ भारत अभियान के एक हिस्से के रूप में रेलवे स्टेशनों पर जन स्वच्छता में सुधार के अलावा यात्रियों को बेहतर गुणवत्ता वाला आहार सुनिश्चित किया जा सके।

रेल अधिनियम, 1989 की धारा 144 (ए), धारा 167 और धारा 145 के तहत स्टेशन परिसरों और ट्रेनों में क्रमशः अवैध हॉकरी, धूम्रपान, गंदगी फैलाना प्रतिबंधित है।