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Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट ने श्रम विभाग से पूछा- 38 लोगों का वेतन रोकने की जांच क्यों न सीबीआई से कराई जाए

रांची: (Ranchi) झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने सोमवार को कौशल विकास केंद्र के 38 वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर के वेतन का भुगतान न करने पर नाराजगी जताई। जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट ने इस संबंध में इस्मत अंसारी की याचिका पर सुनवाई के दौरान मौजूद श्रम विभाग के सचिव से पूछा कि इस मामले की जांच क्यों न सीबीआई से कराई जाए। इसका जवाब वह शपथपत्र के माध्यम से दें।

इस्मत की पैरवी अधिवक्ता नवीन कुमार ने की। हाई कोर्ट इस्मत की याचिका पर अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होगी। अधिवक्ता नवीन कुमार ने कहा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जांच के बाद भी वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि कौशल विकास केंद्र में वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर की नियुक्ति की गई थी। जांच में 38 लोगों को क्लीन चिट मिल चुकी है। फिर भी इनको वेतन का भुगतान श्रम विभाग नहीं कर रहा।

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