
बिलासपुर/रायपुर : निलंबित एडीजी जीपी सिंह को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने निलंबित एडीजी, जीपी सिंह की क्रिमिनल रिट पिटीशन को गुरुवार को खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के बाद जीपी सिंह की रिट याचिका खारिज कर दी।
वर्ष 2021 में एक व्यापारी ने जीपी सिंह के खिलाफ दुर्ग जिला स्थित स्मृतिनगर चौकी में एफआईआर दर्ज कराई थी जिसमें व्यापारी ने निलंबित एडीजी पर झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर 20 लाख रुपये वसूलने का आरोप लगाया था।
एफआईआर में व्यवसायी ने कहा था कि उसका अपने पार्टनर के साथ लेनदेन का एक विवाद था। पार्टनर ने उसके पैसे दबा दिए थे। उल्टा उसे ही फर्जी केस में फंसा दिया गया था। व्यापारी की पत्नी और उनके परिजनों से केस कमजोर करने के एवज में एक करोड़ की मांग की गई थी। एडवांस के तौर पर उनसे 20 लाख रुपये वसूले गए थे।


