
मुंबई : मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने 88.47 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी के संबंध में एचडीआईएल के प्रवर्तक राकेश वाधवान और सारंग वाधवान के खिलाफ बुधवार को प्राथमिकी दर्ज की। एक पुलिस अधिकारी ने यहां बताया कि दोनों पर उपनगरीय क्षेत्र अंधेरी में एक भवन में कार्यालय इकाइयां अवैध रूप से बेचकर एक कंपनी को ठगने का आरोप है। उन्होंने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धाराओं 409 (विश्वास भंग करना) 420 (धोखाधड़ी) और 423 (बिक्रीनामे/बैनामे में जालसाजी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है और मामले की जांच की जा रही है।


