सूचना आयुक्त ने ज्ञानपुर गेस्ट हाउस में की लंबित मामलों की समीक्षा
सत्येंद्र द्विवेदी
भदोही: (Bhadohi) राज्य सूचना आयुक्त प्रमोद कुमार तिवारी (अवकाश प्राप्त आईपीएस) ने मंगलवार को आरटीआई के लंबित मामलों की समीक्षा की। राज्य सूचना आयुक्त प्रमोद कुमार तिवारी ने कहा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना दिए जाने का अधिकार प्रदान किया गया है। आम जनता से जुड़े इस अधिकार में किसीभी स्तरपर शिथिलता नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने कहा, प्रत्येक कार्यालय में सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों का रजिस्टर रखा जाए। उस रजिस्टर में आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि, निस्तारण की तिथि और अन्य सूचनाएं क्रम से दर्ज की जाएं। जिला स्तरीय अधिकारी, जन सूचना अधिकारी नियमित रूप से रजिस्टर का निरीक्षण करें और प्राप्त मामलों का समयबद्ध निस्तारण कराएं। प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रमोद कुमार तिवारी ने संतोष व्यक्त किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रार्थना पत्र अंतरण की सूचना संबंधित आवेदनकर्ता को भी दी जाए ताकि वह संबंधित कार्यालय से सूचना प्राप्त कर सके। इसके साथ ही राज्य सूचना आयोग की वेबसाइट का नियमित अवलोकन करते रहें।

राज्य सूचना आयुक्त प्रमोद कुमार तिवारी ने बताया कि सूचना का अधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार है। भारत की संसद ने आम नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए इस क़ानून को पारित किया है। आम नागरिकों को यह अधिकार देता है कि वह किसी भी लोक प्राधिकारी व उसके अधीन अधिकारी से सूचना मांगे जाने पर 30 दिन के अंदर जानकारी देना जरूरी होता है।
कहा, यदि जनसूचना अधिकारी निर्धारित अवधि में मांगी गई सूचना देने में असमर्थ रहता है तो वादी प्रथम अपीलीय अधिकारी के यहां अपील कर सकता है। यदि उसे अपीलीय अधिकारी से अनुतोष नहीं प्राप्त होता है तो वह राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील दायर कर सकता है। राज्य सूचना आयोग यदि यह पाता है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा बिना पर्याप्त कारण के सूचना प्रदान करने में विलंब किया गया है तो आयोग दोषी जनसूचना अधिकारी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगा सकता है।
अंत में जिलाधिकारी गौरांग राठी व पुलिस अधीक्षक डॉ अनिल कुमार ने सूचना के अधिकार अधिनियम की उपादेयता व प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। इसके पूर्व जिलाधिकारी गौरांग राठी और एसपी डा. अनिल कुमार ने राज्य सूचना आयुक्तका स्वागत किया। इस मौके पर एडीएम (फाइनेंस) शैलेंद्र कुमार मिश्र, एएसपी राजेश भारती, एसडीएम ज्ञानपुर अश्वनी पांडेय, जिला सूचना अधिकारी डॉ पंकज कुमार, तहसीलदार विजय यादव आदि मौजूद रहे।