
इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट डेस्क
प्रतापगढ़: (Pratapgarh) दस माह पुराना गैंगरेप के प्रकरण में अदालत ने दो आरोपियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। नाबालिग के साथ दरिंदगी के बाद आरोपियों ने पीड़िता की बाईं आंख फोड़ी और उसके बाद उसे रेलवे ट्रैक के किनारे मरने के लिए फेंक दिया था। बुधवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान एडीजे/विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम पंकज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने दो आरोपियों को मृत्युदंड की सजा सुनाते हुए 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। दस माह पहले हुई इस घटना को लेकर सांप्रदायिक तनाव की भी स्थिति बन गई थी।
27 दिसंबर, 2021 को हुई इस घटना के बाद से नवाबगंज थाना क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। बताया जाता है कि रेलवे ट्रैक के किनारे मरणासन्न मिली किशोरी को इलाज के लिए एसआरएन में भर्ती करवाया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में पीड़िता के बयान के बाद तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने अपनी रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित की। नवाबगंज पुलिस ने विवेचनाके दौरान पाया कि आरोपी रिजवान व हलीम उर्फ खड़बड़ के साथ ही एक बाल अपचारी ने नाबालिग का अपहरण किया और सामूहिक दुष्कर्म किया। इस दौरान विरोध पर नाबालिग के साथ मारपीट की गई। इस दौरान आरोपियों ने किशोरी की बाईं आंख में चाकू घोंप दिया। इसके अलावा पिटाई से नाबालिग का पैर भी टूट गया था। मामले में विशेष लोक अभियोजक राजेश त्रिपाठी व निर्भय सिंह ने पैरवी की। विवेचना में तीनों को आरोपी बनाया गया था। सुनवाई के दौरान बाल अपचारी की पत्रावली बाल न्यायालय भेज दी गई।