
Thane : दुष्कर्मी बाप को आजीवन कारावास की सजा

ठाणे: शराब के नशे में 13 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म कर उसे गर्भवती करने वाले 45 वर्षीय आरोपी पिता को विशेष पॉस्को न्यायालय के न्यायमूर्ति वी वी वीरकर ने आजीवन कारावास की सजा दी है।
दुष्कर्म के इस मामले में न्यायालय के समक्ष सरकारी वकील रेखा हिवराले ने साक्ष्य प्रस्तुत की। जिसे मान्य करते हुए न्यायमूर्ति वीरकर ने आरोपी को सजा सुनाई। इसके साथ ही आरोपी को 24000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। विदित हो कि यह मामला नवी मुंबई परिसर का था। जिसको लेकर एपीएमसी पुलिस थाने में पास्को एक्ट के तहत मामले दर्ज किए गए थे। मई 2017 से लेकर दिसंबर 2017 तक आरोपी पिता ने शराब के नशे में लगातार अपनी 13 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म किया था। इस मामले का पर्दाफाश होने के बाद आरोपी पिता के खिलाफ स्थानीय पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया । मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान सरकारी वकील हिवराले ने सरकारी पक्ष रखा तथा आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत भी दिए।न्यायमूर्ति वीरकर ने आरोपी को सजा सुनाई। जबकि इस मामले को लेकर न्यायालय में 7 गवाहों से भी पूछताछ की गई थी। अन्य साक्ष भी उपलब्ध कराए गए