
Thane: महाराष्ट्र: एक व्यक्ति की हत्या के मामले में दो लोगों को उम्रकैद की सजा

इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट डेस्क
ठाणे: (Thane) महाराष्ट्र की एक अदालत (A Maharashtra court) ने 2016 में एक व्यक्ति की हत्या किए जाने के मामले में दो लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
ठाणे के जिला न्यायाधीश एस. पी. गोंधलेकर (Thane District Judge S. P. Gondhalekar) ने 28 अप्रैल को मामले में फैसला सुनाया। इसकी प्रति मंगलवार को जारी की गई।
अदालत ने आरोपी सोहेल मुख्तार शेख (34) और अली उर्फ नौशाद इरशाद शेख (37) पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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अतिरिक्त लोक अभियोजक एस. पी. मोराले (Additional Public Prosecutor S. P. Morale) ने अदालत को बताया था कि नौ जुलाई, 2016 को आरोपियों और रईस उर्फ रोशन शेख ने एक साथ शराब पी थी। उनके बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई और उन्होंने रोशन शेख की हत्या कर दी। इसके बाद आरोपियों ने रोशन शेख के शव को लोढ़ा रोड पर मीरा भायंदर नगर निगम के मलजल संयंत्र में फेंक दिया था।
न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ हत्या के आरोप को साबित कर दिया है और अब इसमें कोई संदेह नहीं बचा है, इसलिए उन्हें दोषी ठहराया जाना चाहिए और सजा सुनाई जानी चाहिए।