India Ground Report

Thane: महाराष्ट्र : अदालत ने मकोका के आरोपी को जमानत देने से इनकार किया

Thane

ठाणे :(Thane) ठाणे जिला अदालत ने हत्या के प्रयास और शस्त्र अधिनियम तथा महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (MCOCA) के तहत गिरफ्तार किए गए एक व्यक्ति और उसके दो बेटों सहित 16 लोगों की जमानत खारिज कर दी है।

विशेष अदालत के न्यायाधीश अमित शेटे ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के पास जमानत का कोई वाजिब आधार नहीं है। छह मार्च को पारित आदेश की प्रति सोमवार को उपलब्ध करायी गयी।

आरोपी ने 13 नवंबर, 2022 को महाराष्ट्र के ठाणे जिले के अंबरनाथ में कल्याण डोंबिवली नगर निगम के लिए चुनाव लड़ने से रोकने के कारण एक व्यक्ति पर कथित रूप से हमला किया था।

याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने यह कहते हुए आरोपी की वैधानिक (डिफॉल्ट) जमानत का अनुरोध किया कि आरोपपत्र पहले ही दायर किया जा चुका है। आरोपी ने वैधानिक जमानत मांगी थी।

विशेष लोक अभियोजक विनीत ए कुलकर्णी ने अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि अभियुक्त जमानत के योग्य नहीं है क्योंकि अभियोजन पक्ष ने निर्धारित अवधि में आरोपपत्र दाखिल करने के लिए सभी आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन किया था।

Exit mobile version