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Thane : एमएसीटी ने सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुई छात्रा को 70,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया

Thane: MACT orders compensation of Rs 70,000 to girl student who was seriously injured in a road accident

ठाणे: (Thane) मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) ने 12 वर्षीय एक छात्रा को 70,000 रुपये दिये जाने का निर्देश दिया है, जो 2018 में पालघर में स्कूल से घर लौटने के दौरान सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गयी थी।

पालघर जिले के विरार की नूतन कुशल को वाजरेश्वरी-शिरसाद मार्ग पर 11 सितंबर, 2018 को एक टेंपो ने टक्कर मार दी थी और वह गंभीर रूप से घायल हो गयी थी। उसके इलाज पर उसके परिवार ने एक लाख रुपये खर्च किये। उसके वकील एस एल माने ने न्यायाधिकरण को यह जानकारी दी।एमएसीटी अध्यक्ष एवं प्रधान जिला न्यायाधीश अभय जे मंत्री द्वारा मंजूर क्षतिपूर्ति में 5000 रुपये अस्पताल एवं मेडिकल बिल, 25000 रुपये आने-जाने, तीमारदारी एवं विशेष भोजन तथा 40,000 रुपये उसे पहुंची पीड़ा, दुख-दर्द, विकलांगता आदि के वास्ते है।

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