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Sambhal : संभल में हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी लाउडस्पीकर पर अजान, इमाम पर केस

संभल : (Sambhal) हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद संभल के चंदौसी में मस्जिद से तेज आवाज में अजान दी गई, जिसके बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। मस्जिद के इमाम हाफिज शकील शम्सी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।
शनिवार को चंदौसी नगर के पंजाबियान मोहल्ले की मस्जिद में मानक से अधिक ध्वनि में लाउडस्पीकर से अजान देने की शिकायत मिली थी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए लाउडस्पीकर जब्त कर लिया और इमाम पर भारतीय न्याय संहिता व ध्वनि प्रदूषण नियमों के तहत केस दर्ज किया।

लाउडस्पीकर पर सख्त कार्रवाई
संभल पुलिस पहले ही रमजान के मद्देनजर सभी धार्मिक स्थलों को तेज आवाज में लाउडस्पीकर न बजाने की अपील कर चुकी थी। हाईकोर्ट के निर्देशानुसार रमजान में भी मस्जिदों में लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति नहीं दी गई थी, बावजूद इसके अजान हुई। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।
संभल शहर में पहले हुई हिंसा के बाद से पुलिस अलर्ट मोड में है और योगी सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर को लेकर सख्ती बरती जा रही है।

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