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Ranchi : धोखाधड़ी मामले में अभिनेत्री अमीषा पटेल और शिकायतकर्ता के बीच हुआ समझौता

रांची : बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल से जुड़े धोखाधड़ी मामले में दोनों पक्षों के बीच शनिवार को समझौता हुआ। डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्विस अथॉरिटी (डालसा) रांची में हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष अमीषा पटेल और अजय कुमार सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) से उपस्थित हुए।

झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस सह झालसा के कार्यपालक अध्यक्ष सुजित नारायण प्रसाद के दिशा-निर्देश और रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त दिवाकर पांडे के मार्गदर्शन में समझौता हुआ। मामले में आईपीसी की धारा 420, 406, 384, 385, 506,504, 34 और चेक बाउंस के तहत मामला दर्ज किया गया था। यह जानकारी अजय कुमार सिंह के अधिवक्ता विजयालक्ष्मी ने दी।

इससे पूर्व चेक बाउंस मामले में दोनो पक्षों के बीच सुलह हो चुका है। नौ मार्च को रांची सिविल कोर्ट में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अमीषा पटेल और शिकायतकर्ता अजय कुमार सिंह के बीच पांच किस्तों में पूरा पैसा 2.75 करोड़ रुपये लौटाने के शर्त पर समझौता हुआ था। अमीषा पटेल ने अब तक शिकायतकर्ता को 1.51 करोड़ रुपये दे चुकी है। 1.24 करोड़ रुपये देना अभी बाकी है। समझौते के तहत समय पर पैसा दिया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि देशी मैजिक फिल्म बनाने के नाम पर अभिनेत्री अमीषा पटेल ने शिकायतकर्ता अजय कुमार सिंह से ढाई करोड रुपये लिए और इसे वापस नहीं किया। पैसा मांगने पर अमीषा ने दो चेक शिकायतकर्ता अजय कुमार सिंह को दिए थे, जो बाउंस हो गया था। इसको लेकर अजय कुमार सिंह ने अमीषा पटेल के खिलाफ साल 2018 में धोखाधड़ी और चेक बाउंस का केस दर्ज कराया था।

धोखाधड़ी के केस के खिलाफ अमीषा पटेल ने पहले हाई कोर्ट से गुहार लगाई थी। हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर अमीषा पटेल ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर राहत की गुहार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने धोखाधड़ी मामले में पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी थी लेकिन चेक बाउंस मामले में अमीषा पटेल को राहत नहीं दी थी। इसको लेकर अमीषा पटेल ने रांची सिविल कोर्ट में सरेंडर कर जमानत ली थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह समझौता हुआ।

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