प्रयागराज : (Prayagraj) उत्तर प्रदेश के संभल जिले में 24 नवंबर को विवादित जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मामले में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क (SP MP Zia-ur-Rehman Bark) को इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) से झटका लगा है। हाई कोर्ट ने शुक्रवार को बर्क की एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। हाई कोर्ट ने फिलहाल बर्क की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता एवं न्यायमूर्ति अजहर हुसैन इदरीसी की खंडपीठ ने सांसद बर्क की ओर से अधिवक्ता इमरान उल्लाह एवं सैयद इकबाल और राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता एके संड का पक्ष सुनने के बाद दिया। कोर्ट ने मामले की जांच जारी रखने और सांसद बर्क को पुलिस की जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है।
संभल जिले की पुलिस ने 24 नवंबर को हुई हिंसा में सांसद बर्क को भी आरोपित बनाया है। उनके खिलाफ कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। बर्क ने एफआईआर को चुनौती देते हुए उसे रद्द किए जाने की मांग की थी।