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Prayagraj : फ्लैट पर अवैध कब्जे के मामले में अपर सिटी मजिस्ट्रेट चतुर्थ तलब

कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर से पूछा, किन परिस्थितियों में बाहुबली ने याची के फ्लैट पर किया कब्जा

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस कमिश्नर प्रयागराज से व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर बताने का निर्देश दिया है कि बैनामे के जरिए खरीदे गए फ्लैट पर किन परिस्थितियों में बाहुबली ने कब्जा कर लिया है। कोर्ट ने कहा कि हलफनामा दाखिल नहीं करने की दशा में वह स्वयं हाजिर हों। कोर्ट ने अपर सिटी मजिस्ट्रेट चतुर्थ को भी 25 मई को हाजिर होने का निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की खंडपीठ ने आनंदनगर, करछना प्रयागराज के निवासी शील कुमार सिंह की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।

याची का कहना है कि उसने टैगोर टाउन स्थित मारूति विहार में फ्लैट खरीदा और कब्जा ले लिया। जिस पर विपक्षी सैदाबाद हंडिया निवासी वरुण कुमार शुक्ल ने विवाद खड़ा कर जबरन याची को बेदखल कर कब्जा कर लिया है। इसकी पुलिस को शिकायत की गई। शुरू में कब्जा खाली करा लिया। बाद में पुलिस की मिलीभगत से धारा 145 की कार्रवाई शुरू की और विपक्षी को बेदखल नहीं किया गया।

कोर्ट ने विपक्षी पंकज चटर्जी व वरुण कुमार शुक्ल को नोटिस जारी की है। नोटिस सी जे एम प्रयागराज के मार्फत जारी की जायेगी। याचिका की अगली सुनवाई 25 मई को होगी।

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