
Pratapgarh: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधिः सत्यापन के लिए किया जाएगा सोशल आडिट

मनीष सिंह बिसेन
प्रतापगढ़: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana) का लाभ लेने वाले लाभार्थियों का सोशल आडिट किया जाएगा, ताकि पात्र और अपात्र का पता लगाया जा सके। जिलाधिकारी डा. नितिन बंसल ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के सत्यापन के लिए सोशल आडिट कराने का निर्देश शासन ने दिया है। सोशल आडिट में ग्रामसभा द्वारा पीएम किसान का लाभ प्राप्त कर रहे हितग्राहियों का अवलोकन कर अपात्र लाभार्थियों के बारे में जानकारी एवं अब तक योजना के लाभ से वंचित पात्र लाभार्थियों का चिन्हांकन किया जाएगा, ताकि उन्हे भी लाभांवित किया जा सके।
सोशल आडिट के अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन के लिए जनपद स्तर पर समिति का गठन किया गया है। इस समिति में जिलाधिकारी अध्यक्ष, मुख्य विकास अधिकारी उपाध्यक्ष, उप कृषि निदेशक सचिव और जिला विकास अधिकारी, समस्त उपजिलाधिकारी, जिला कृषि अधिकारी सदस्य बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का सोशल आडिट ग्राम पंचायतवार किया जाएगा और 30 जून तक इस कार्य को पूर्ण किया जाना है।
ग्राम पंचायत में सोशल आडिट के समय प्राविधिक सहायक/एटीएम/बीटीएम, लेखपाल एवं ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी अपने अभिलेखों सहित उपस्थित रहेंगे। सोशल आडिट के लिए राजस्व विभाग, ग्राम्य विकास विभाग एवं कृषि विभाग के कर्मचारियों को नामित कर दिया गया है।
ग्रामसभा में सोशल आडिट के दौरान सूची पढ़कर सुनाते समय ऐसे लाभार्थी, जो भूमिहीन हैं, अथवा मृतक हो गए हैं, अथवा अन्य कारणों से अपात्र हैं, को चिन्हित किया जाएगा।
भूमिहीन के प्रकरण में मौके पर उपस्थित लेखपाल सत्यापन करेंगे और मृतक लाभार्थियों का मृत्यु प्रमाण पत्र सचिव ग्राम पंचायत द्वारा कृषि विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारी को उपलबध कराया जाएगा। मृतक लाभार्थी के वारिसान का कृषि विभाग उनके नाम हस्तांतरित होने की दशा में पात्रता के आधार पर पूर्व प्रदत्त निर्देशों के अनुसार घोषणा पत्र भरवाते हुए ओपेन सोर्स से पंजीकरण कराया जाएगा। सूची में ऐेसे परिवार (पति, पत्नी एवं नाबालिक बच्चे), जिनमें एक से अधिक व्यक्ति पीएम किसान निधि का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, का चिन्हीकरण करते हुए अन्य सदस्यों का स्टाप पेमेंट करने की कार्यवाही की जाएगी।
योजना के शुरुआत में पोर्टल पर ग्रामों के तहसीलवार मैपिंग में कतिपय त्रुटियों के कारण एक तहसील के ग्राम अन्य तहसील में प्रदर्शित हो रहे थे ऐसी स्थिति में कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारी आपसी समन्वय से ऐसे ग्रामों का सोशल आडिट वास्तविक तहसील में ही करायेगें। किसी एक ग्राम की उपलब्ध सूची में ऐसे कृषक भी हो सकते हैं, जो वास्तव में उस ग्राम, तहसील अथवा जनपद के निवासी न होकर किसी अन्यत्र स्थान के निवासी हैं, परन्तु उनकी भूमि उस ग्राम में है। ऐसे कृषकों को आवासीय पते के आधार पर अपात्र न किया जाए अपितु संबंधित ग्राम के भू अभिलेखों के आधार पर इनकी पात्रता की जांच करते हुए निर्णय लिया जाए।
सम्मान निधि की पात्रता की शर्तें
जिलाधिकारी ने पीएम किसान के पात्रता के संंबंध में बताया है कि सभी भूमिधरी किसान परिवार, जिनके नाम से कृषि योग्य भूमि है, वे योजना के लिये पात्र हैं। अपात्रता की श्रेणी में संस्थागत भूमि स्वामी, कृषक परिवार जिनके एक या अधिक श्रेणी के सदस्य हैं, जिनमें भूतपूर्व एवं वर्तमान में संवैधानिक पद धारक, केंद्र व राज्य सहायतित अर्द्धसरकारी संस्थान तथा राज्य सरकार से संबद्ध समस्त कार्यालय व स्वायत्तशासी संस्थान, स्थानीय निकायों के नियमित कार्मिक (चतुर्थ श्रेणी समूह घ के कार्मिकों को छोड़कर), सेवा निवृत्त पेंशन धारक जिसकी पेंशन रुये 10 हजार या उससे अधिक है (चतुर्थ श्रेणी समूह घ के कार्मिकों को छोड़कर), पिछले मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति, पेशेवर डाक्टर, इंजीनियर, अधिवक्ता, चार्टर्ड एकाउंटेंट व आर्किटेक्ट आदि जो पेशेवर हैं और अपना पेशा कर रहे हैं।