
Pratapgarh: शर्तों के उल्लंघन पर आधा दर्जन असलहों का लाइसेंस निरस्त

मनीष सिंह बिसेन
प्रतापगढ़: शस्त्र लाइसेंस लेते समय की जाने वाली घोषणा-शर्तों के उल्लंघन पर आधा दर्जन लाइसेंस धारकों का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट (District Magistrate) ने ऐसे शस्त्र लाइसेंसी, जो आपराधिक क्रियाकलाप में लिप्त हैं और शस्त्र अनुज्ञा-पत्र की शर्तों का उल्लंघन कर रहे थे, का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट ने जनपद के कुंडा थाना के ग्राम आलापुर, नवाबगंज निवासी राजेश कुमार शुक्ल पुत्र प्रेम नारायण के शस्त्र लाइसेंस डीबीबीएल गन, थाना मानधाता के ग्राम लाखपुर के रहने वाले बृजेश सिंह उर्फ चंचल सिंह पुत्र सुरेंद्र बहादुर सिंह की रिवाल्वर, लालगंज के ननकू दुबे का पुरवा निवासी रामलाल तिवारी पुत्र राम अंजोर की एसबीबीएल गन, थाना जेठवारा के ग्राम लोकापुर नेवाड़ी के आशिक अली पुत्र अतर अली की राइफल, थाना हथिगवां के ग्राम बलीपुर मोहद्दीनगर निवासी शीतला सिंह पुत्र बजरंग बहादुर सिंह की डीबीबीएल गन और बाघराय के ग्राम आई का पुरवा चकवड़ के अमरजीत यादव उर्फ अमर बहादुर यादव पुत्र राम मनोहर यादव की डीबीबीएल गन का लाइसेंस निरस्त किया गया है।
सात गुंडे जिला बदर
शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही के साथ-साथ सात गुंडों को जिला बदर भी किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट डा. नितिन बंसल ने गुंडा नियंत्रण अधिनियम की धारा-3(3) के तहत जनपद की सीमा से छह माह के लिए निष्कासित कर दिया है। जिला मजिस्ट्रेट ने कुंडा के ग्राम वैष्णो कालोनी निवासी अमित कुशवाहा पुत्र ननकू, मियां का पुरवा, पनाहनगर के राजेंद्र पटेल पुत्र लल्लन पटेल, थाना कंधई के ग्राम सकरा के महेंद्र तिवारी पुत्र गिरीशचंद्र तिवारी, थाना अंतू के ग्राम बभनी के विजय पांडेय पुत्र अशोक पांडेय, पट्टी के ग्राम जैतापुर निवासी ओम प्रकाश उर्फ करियऊ पुत्र बैजनाथ, थाना हथिगवां के ग्राम बैरहना समसपुर निवासी कल्लू यादव पुत्र गौरी और थाना उदयपुर के कुरेशी का पुरवा, राहाटीकर निवासी सुब्बे उर्फ सहबान उर्फ अरबाज पुत्र धम्मन को जिला बदर किया गया है।