
Patna : चारा घोटाला मामले में लालू यादव को 5 साल की सजा, ₹60 लाख का जुर्माना

पटना (India News Live) Patna : चारा घोटाले से जुड़े पांचवें मामले में लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) को आज पांच साल की सजा और 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जमानत पर बाहर और अस्वस्थ चल रहे लालू यादव वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट की सुनवाई में शामिल हुए। रांची में CBI के विशेष जज एसके शशि (Special CBI Judge SK Shashi) ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सजा का ऐलान किया। फिलहाल लालू रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती हैं।
राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता लालू प्रसाद यादव को पिछले हफ्ते मामले में दोषी ठहराया गया था। यह मामला मामले में 1990 के दशक में हुए चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से ₹ 139.5 करोड़ की अवैध निकासी का है, जब लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे।