India Ground Report

New tax Regime: बड़ा अपडेट, देश में एक ही कर व्यवस्था; राजस्व सचिव के बयानसे एक नई चर्चा शुरू हो गई है!

Income Tax Regime: आम बजट (General Budget) 23 जुलाई को पेश किया गया था. इसने नई आयकर प्रणाली को बदल दिया. लेकिन केंद्र सरकार ने पुरानी आयकर व्यवस्था को छुआ तक नहीं. इसके बाद केंद्रीय राजस्व सचिव (Union Revenue Secretary) के बयान से एक नई चर्चा शुरू हो गई है.

भारत में वर्तमान में दो आयकर प्रणालियाँ हैं. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को आम बजट पेश किया. नई कर व्यवस्था में इसमें बदलाव हुआ। इसलिए पुरानी कर व्यवस्था पर ध्यान ही नहीं दिया गया. एक बार जब कोई करदाता नई कर प्रणाली के तहत कर का भुगतान कर देता है, तो वह पुरानी कर प्रणाली के तहत दोबारा कर का भुगतान नहीं कर सकता है. यह तय है कि एक दिन पुरानी कर व्यवस्था इतिहास बन जायेगी. लेकिन अब राजस्व सचिव के बयान से ‘एक देश, एक आयकर प्रणाली’ पर जल्द फैसला होने की संभावना है.

राजस्व सचिव ने नई कर प्रणाली की वकालत की

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ​​ने इस बात की वकालत की है कि देश में एक ही आयकर व्यवस्था होनी चाहिए. करदाता जो आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल कर रहे हैं. उसमें 70 फीसदी करदाताओं ने कहा कि उन्होंने नई आयकर प्रणाली के तहत टैक्स चुकाया है और आईटी रिटर्न दाखिल किया है.

सरकार पहले ही सुधार की घोषणा कर चुकी है

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में आयकर अधिनियम 1961 में संशोधन के फैसले की घोषणा की. 23 जुलाई को अपने बजट भाषण में उन्होंने इसमें संशोधन करने के अपने संकल्प की घोषणा की. उन्होंने इस प्रक्रिया को अगले 6 महीने में पूरा करने की घोषणा की. राजस्व सचिव ने बिजनेस चैंबर पीएचडी हाउस ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बजट पर एक कार्यक्रम में यह टिप्पणी की. इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन का काम बहुत बड़ा है. उन्होंने कहा कि यह एक्ट ही 1600 पेज लंबा है. मल्होत्रा ​​ने बताया कि इस कानून को संशोधित करना और बदलना एक बड़ी चुनौती है।

पूंजीगत लाभ कर में बढ़ोतरी सही

सरकार ने इस साल कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा दिया है. मल्होत्रा ​​ने पक्ष रखा कि यह बढ़ोतरी सही है. 2022-23 में 10.5 लाख रिटर्न का अध्ययन किया गया. पता चला कि जमीन-जायदाद से कई लोगों को फायदा हुआ. 2022-23 में रियल एस्टेट पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर 11.54 प्रतिशत था। यह सैलरी पर मिलने वाले इनकम टैक्स से भी कम है. इसलिए, उन्होंने इस समय पूंजीगत लाभ कर में बहुत मामूली वृद्धि का समर्थन किया.

Exit mobile version