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New Delhi : उमर खालिद और तीन अन्य की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 12 सितंबर को करेगा सुनवाई

https://indiagroundreport.com/washington-american-conservative-activist-charlie-kirk-shot-dead/नई दिल्ली : (New Delhi) उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) दिल्ली दंगों की साजिश रचने के आरोपित उमर खालिद, शरजील इमाम और गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिकाओं पर 12 सितंबर को सुनवाई करेगा। जस्टिस अरविंद कुमार (Justice Arvind Kumar) की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई (Chief Justice BR Gavai) की अध्यक्षता वाली बेंच मीरान हैदर की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी।

दिल्ली दंगों के आरोपितों ने दिल्ली उच्च न्यायालय से जमानत याचिका खारिज करने के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय के जस्टिस नवीन चावला की अध्यक्षता (A bench headed by Justice Naveen Chawla of Delhi High Court) वाली बेंच ने 2 सितंबर को उमर खालिद, शरजील इमाम समेत अतहर खान, अब्दुल खालिद सैफी, मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और शादाब अहमद की जमानत याचिका काे खारिज कर दिया था।

जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Solicitor General Tushar Mehta) ने कहा था कि अगर आरोपित देश के खिलाफ कार्रवाई करें, तो उनके लिए बेहतर जगह जेल ही है। मेहता ने कहा था कि दिल्ली में दंगे पूर्व नियोजित थे। दंगों की जिस तरह से योजना बनाई गई थी वो किसी को जमानत का हक नहीं देता है। ये कोई साधारण अपराध नहीं है, बल्कि सुनियोजित दंगों की साजिश रचने का मामला है। मेहता ने कहा था कि दंगों की साजिश रचने के आरोपी इसका प्रभाव पूरे देश में देखना चाहते थे।

इस मामले के आरोपित उमर खालिद की (accused in this case, Umar Khalid) ओर से कहा गया था कि महज व्हाट्स ऐप ग्रुप का सदस्य होना किसी अपराध में शामिल होने का सबूत नहीं है। उमर खालिद के वकील त्रिदिप पेस ने दिल्ली पुलिस की ओर से साक्ष्य के तौर पर पेश किए गए व्हाट्स ऐप ग्रुप चैटिंग पर कहा था कि उमर खालिद तीन व्हाट्स ऐप ग्रुप में शामिल जरुर था लेकिन शायद ही किसी ग्रुप में मैसेज भेजा हो। उन्होंने कहा था कि किसी व्हाट्स ऐप ग्रुप में शामिल होना भर किसी गलती का संकेत नहीं है। उन्होंने कहा था कि उमर खालिद ने किसी के पूछने पर केवल विरोध स्थल का लोकेशन शेयर किया था। फरवरी, 2020 में दिल्ली दंगों में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी और काफी लोग घायल हुए थे।

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