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New Delhi : संभल की शाही जामा मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से दो हफ्ते में मांगी स्टेटस रिपोर्ट

चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने संभल नगर पालिका के आदेश पर रोक लगाई
नई दिल्ली : (New Delhi)
सुप्रीम कोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद प्रबंधन कमेटी (Sambhal’s Shahi Jama Masjid Management Committee) की याचिका पर सुनवाई करते हुए मस्जिद से जुड़े कुएं को लेकर नगरपालिका के नोटिस के अमल पर रोक लगा दिया है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने मस्जिद प्रबंधन कमेटी की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने दो हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने 29 नवंबर, 2024 को संभल के ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया था कि वो जामा मस्जिद विवाद मामले पर तब तक कोई कार्रवाई नहीं करें, जब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई निर्देश न दे दे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुस्लिम पक्ष सर्वे के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट जा सकते हैं। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश का पालन करेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट को सील कवर रखने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि ये रिपोर्ट फिलहाल सार्वजनिक नहीं की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट पर अलग से सुनवाई चल रही है, इस मामले को वहीं रखा जाएगा।

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