नई दिल्ली : (New Delhi) दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के मामले पर सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी ने उच्चतम न्यायालय में कहा कि दिल्ली में कई स्थानों के एयर मानिटरिंग स्टेशन काम नहीं करने की रिपोर्ट है। चीफ जस्टिस बीआर गवई (Chief Justice B.R. Gavai) की अध्यक्षता वाली पीठ ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति से निपटने के लिए उठाये गये कदमों पर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।
इस मामले में एमिकस क्यूरी अपराजिता सिंह (Amicus Curiae Aparajita Singh) ने साेमवार काे कहा कि दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति काफी खराब है और इस मामले पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को दिशा-निर्देश देने की जरुरत है। सुनवाई के दौरान वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (Air Quality Management Commission) की ओर से पेश वकील ने कहा कि पिछली सुनवाई के समय रिपोर्ट दाखिल की गई थी, लेकिन समयाभाव की वजह से रिपोर्ट पर सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस पर विचार किया जा सकता है। तब एमिकस क्यूरी ने कहा कि हालिया मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के वायु गुणवत्ता की मानिटरिंग करने वाले कई स्टेशन काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे में ग्रैप को कब लागू करना है ये पता ही नहीं चलेगा। दीपावली के दिन 37 में से केवल 9 मानिटरिंग स्टेशन ही काम कर रहे थे।
उच्चतम न्यायालय ने 15 अक्टूबर को दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों के निर्माण और बिक्री की सशर्त अनुमति दी थी। कोर्ट ने कहा है कि सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक और रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल किया जा सकेगा।
